किसान प्रोड्यूसर कम्पनियों के लिए जरूरी अपडेट

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11 जनवरी 2022 को कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी नोटीफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2022 के बाद कम्पनी के मुख्यालय के पते में बदलाव और शेयर्स के अलाटमेंट में यदि कोई गलती होने के 365 दिनों में दूसरी बार वही गलती दोबारा कर दी जाती है तो 18 गुना अधिक तक जुर्माना लगेगा

वैसे तो यह अपडेट सभी प्रकार की कंपनियों पर लागू है , किसान कम्पनियों को इसिलिये विशेष रूप से बताया जा रहा कि अन्य प्रोफेशनल कम्पनियों तक तो सूचनाएं पहुँचने के अनेकों रास्ते होते हैं लेकिन किसान कम्पनियों को कैसे पता चलेगा दूसरे किसान कम्पनियां आम तौर ‘पर शेयर्स अलाटमेंट में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही करती हैं जिसकी वजह से गलती होने के संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं

रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज को जमा कराई जाने वाली रिटर्न में कोई भी कोताही नही बरती जानी चाहिए अन्यथा कम्पनी के निदेशक और कम्पनी भारी जुर्माने भर कर ही छूटती है यह एक बड़ी विडंबना है कि एक बड़ी और प्रोफेशनल कम्पनी पर और एक किसान प्रोड्यूसर कम्पनी पर सेम टू सेम नियम कानून लागू हैं

आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी कम्पनी से जुड़े प्रोफेशनल्स के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करें और यह बात हमेशा याद रखें की कम्पनी सेक्रेट्री और चार्टेड अकाउंटेंट को कम्पनी प्रबंधन सेवाओं के लिए दी गयी एक छोटी सी रकम भी आपकी किसान प्रोड्यूसर कम्पनी की कानूनी सेहत को ठीक रखती है जिसका फायदा आगे चलकर सभी किसान सदस्यों को होता है

कार्पोरेट मंत्रालय के द्वारा जो नोटीफिकेशन जारी हुआ है उसकी डिटेल इस प्रकार है :

Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules. 2022 – WEF July 1, 2022, additional fees on form will be increased to 18 times from existing 12 times of normal fees. However, these excludes Annual Filings which are charged at Rs. 100 per day without any upper limit.

G.S.R.12(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399 403, and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules. 2014. namely:-

  1. Short title and commencement.
    1. These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules. 2022.
    2. They shall come into force with effect from 1st July, 2022.
  2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules. 2014, in the Annexure, in item I (Fee for filing under section 403 of the Companies Act, 2013), for sub-item B. the following sub-item shall be substituted, namely:-

“B. Following Table of an additional fee and higher additional fee (in certain cases) shall be applicable for delay in filing of forms other than for increase in Nominal Share capital or forms under section 92/137 of the Act or forms for filing charges.

For further details and the Penalty Table please visit the following link

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