
किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज के द्वारा किया जाता है जिसके लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कंपनी सेक्रटरी या चार्टेड अकाउंटेंट के माध्यम से किया जाता है | रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज के पास आवेदन करने के लिए कम से कम दस किसानों की आवश्यकता होती है जिनके नाम भूमि के रिकार्ड में दर्ज हों और वो खेती भी करते हों , उनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड हो तथा एक एक्टिव बैंक खाता भी हो जिसमें रेगुलरली लेन देन होता हो
किसानों को किसान प्रोड्यूसर कम्पनी बनाते समय अपने उद्देश्य भी लिखने होते हैं किसान अपनी कम्पनी में क्या क्या कार्य कलाप बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं यह जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं
किसान कम्पनी बनाने से पूर्व पहले दस सदस्यों को आपस में राय मशविरा करके निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स एकत्र कर लेने चाहियें और फिर कंपनी सेक्रेटरी या चार्टेड अकाउंटेंट से संपर्क करना चाहिए
- सभी 10 किसान सदस्यों के पैन कार्ड की सेल्फ अट्टेसटेड़ दो फोटो कापियां, एक फोटोकॉपी का प्रयोग DIN नंबर लेने और दूसरी फोटोकॉपी का प्रयोग डिजिटल सिग्नेचर लेने में किया जाएगा
- सभी 10 किसान सदस्यों के आधार कार्ड की सेल्फ अट्टेसटेड़ दो फोटो कापियां, एक फोटोकॉपी का प्रयोग DIN नंबर लेने और दूसरी फोटोकॉपी का प्रयोग डिजिटल सिग्नेचर लेने में किया जाएगा
- सभी दस किसान सदस्यों के बैंक खातों के स्टेटमेंट जिसमें खाता एक्टिव होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी पर ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए , सत्यापित स्टेटमेंट एक दम साफ़ साफ़ पढ़ी जा सकनी चाहिए | इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बैंक स्टेटमेंट में दिया गया किसान का पता आधार कार्ड में दिए गये किसान के पते से मैच करना चाहिए अन्यथा पूरा केस रिजेक्ट हो सकता है | यदि पते मैच नही कर रहे हैं पहले डाक्यूमेंट्स को ठीक करवाना लाजिमी है उसके बाद ही बैंक स्टेटमेंट वाले डाक्यूमेंट्स को ब्रांच मेनेजर से सत्यापित करवाना है |
- सभी दस किसान सदस्यों के वोटर आई डी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की सेल्फ अट्टेस्टेड फोटो कापियां
- सभी दस किसानों के चार चार पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सभी दस किसानों के ईमेल आई डी बनाने हैं
- सभी दस किसानों के एक्टिव फ़ोन नंबर्स (केवल वही नम्बर देने हैं जो वे अपने पास रखते हैं )
- सभी दस किसानों की क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स
- सभी दस किसानों के जन्म स्थान का पता होना चाहिए
- जहाँ कम्पनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है उसके साथ 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर किरायानामा करके उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है
- एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मकान मालिक से लेना है जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि उसे इस पते पर (जहाँ कम्पनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया जाना है उसे इस बाबत कोई ऑब्जेक्शन नही है)
- इसके साथ उस पते जहाँ का किरायानामा लिखवाया गया है का कोई भी यूटिलिटी बिल जैसे बिजली पानी मोबाइल टेलीफोन गैस आदि के बिल जो 60 दिनों से अधिक पुराना ना हो
- सभी 10 किसानों के नाम जमीन के रिकार्ड में चढ़े हुए होने चाहिए और उस रिकार्ड की कापी को पटवारी और तहसीलदार से सत्यापित करवाना है
- तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट भी बनवाना है के यह व्यक्ति किसान है और खेती करता है (यह काम सभी दस किसानों के लिए करना है )
हमने अपने अनुभव से यह सीखा है कि आम तौर पर एक किसान कम्पनी को पंजीकृत कराने में लगभग दो से तीन महीने लग जाते हैं | यदि ऊपर बताये गये कागजात सही तरीके से एकत्र कर लिए जाएँ तो कम्पनी रजिस्टर कराने के काम में तेजी लायी जा सकती है |
आपको कम्पनी पंजीकृत कराने के विषय में किसी सलाह या चर्चा करने की आवश्यकता महसूस हो तो 7015747342 पर सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच बात कर लें