अपने पुराने बैंक खाते में पैसे जमा करके भूल गए? RBI आपकी मदद करेगी
जो आपका है उसे वापस पाने के आसान तरीके और जरूरी जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से मिलती सहायता।
कब ट्रांसफर होता है?
- बैंक के निष्क्रिय खाते (2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक असक्रिय) में जमा राशि और दावा न की गई जमा राशि (10 वर्ष से अधिक) को RBI के DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
क्या आप या आपके कानूनी वारिस पैसे वापस ले सकते हैं?
हाँ। आप या आपके कानूनी वारिस कभी भी अपना धन वापस प्राप्त कर सकते हैं।
आपके पैसे वापस पाने के 3 आसान चरण
- अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाएं — यह आपकी नियमित शाखा होना आवश्यक नहीं है, किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते हैं।
- KYC दस्तावेज़ प्रस्तुत करें — आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ फॉर्म भरें और जमा करें।
- सत्यापन के बाद राशि वापसी — सत्यापन पूरा होने के बाद, यदि ब्याज लागू है तो वह सहित आपकी राशि वापस कर दी जाएगी।
अपने दावा न किए गए पैसे के बारे में जानें
पहले अपने बैंक की वेबसाइट पर खोजें। इसके अतिरिक्त, आप RBI के UDGAM पोर्टल पर भी देख सकते हैं जिसमें फिलहाल कई बैंकों की सूची उपलब्ध है।
- www.udgam.rbi.org.in
- www.rbikehtahai.rbi.org.in
- www.rbi.org.in (आरबीआई – आधिकारिक वेबसाइट)
दावा न की गई संपत्ति के संबंध में विशेष शिविर
देशभर के सभी ज़िलों में अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे – इन शिविरों में जाकर भी आप अपना दावा कर सकते हैं।
आरबीआई कहता है – जानकार बनिए, सतर्क रहिए!