किसान प्रोड्यूसर कम्पनियों के लिए जरूरी अपडेट

11 जनवरी 2022 को कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी नोटीफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2022 के बाद कम्पनी के मुख्यालय के पते में बदलाव और शेयर्स के अलाटमेंट में यदि कोई गलती होने के 365 दिनों में दूसरी बार वही गलती दोबारा कर दी जाती है तो 18 गुना अधिक तक जुर्माना लगेगा वैसे तो यह अपडेट सभी प्रकार की कंपनियों पर लागू है , किसान कम्पनियों को इसिलिये विशेष रूप से बताया जा रहा कि …

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