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हरियाणा छोटे अपराध जुर्माना सुधार: अब छोटी गलतियों पर नहीं होगी एफआईआर

महत्वपूर्ण तथ्य

  • हरियाणा के 17 विभागों से जुड़े 42 कानूनों में संशोधन किया गया।
  • इन संशोधनों के तहत 164 तरह के छोटे अपराध गैर-आपराधिक घोषित किए गए।
  • पहली बार गलती पर चेतावनी या सलाह दी जाएगी।
  • दोबारा गलती करने पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थान पर कपड़े धोने, सड़कों पर पशु बांधने या बिना अनुमति बाजार में बिक्री पर 500 रुपये तक जुर्माना।
  • नगरपालिका आदेशों की अवहेलना या ज्वलनशील पदार्थों के गलत भंडारण पर 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना।
  • नहर को नुकसान पहुंचाने पर 1000 रुपये जुर्माना और छह माह की जेल, दोहराने पर जुर्माना एक लाख रुपये तक।
  • अपराधियों को भगाने में सहायता करने या तलाशी में बाधा डालने पर 50 हजार रुपये जुर्माना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे चिन्ह नुकसान पर 10 हजार रुपये और खेतों में पानी रोकने पर 20 हजार रुपये जुर्माना।
  • गन्ना खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर 25 से 50 हजार रुपये और दोबारा गलती पर एक लाख रुपये जुर्माना।

 

हरियाणा में आम नागरिकों को रोजमर्रा की छोटी गलतियों और स्थानीय व्यवस्था के उल्लंघन से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 42 कानूनों में संशोधन कर कुल 164 छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में शामिल कर दिया है। इसका उद्देश्य आम जनता को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और जेल की प्रक्रिया से बचाना है, साथ ही जेलों में बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करना भी है।

पहली गलती पर चेतावनी, दुबारा गलती पर जुर्माना

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहली बार इन छोटे अपराधों में लिप्त पाया जाता है, तो उसे केवल चेतावनी या समझाइश दी जाएगी। लेकिन वही गलती दोबारा होने पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा। इस बदलाव के साथ अब न तो इन मामलों में एफआईआर दर्ज होगी और न ही अदालतों के चक्कर लगाने की जरूरत होगी।

किन मामलों में कितना जुर्माना

500 रुपये तक का जुर्माना

  • सार्वजनिक जगह पर कपड़े धोना
  • सड़कों पर पशु बांधना
  • कुत्तों को खुला छोड़ना
  • बिना अनुमति बाजार में कपड़े या अन्य सामान बेचना
  • नगरपालिका के आदेशों की अवहेलना
  • जल नालों या पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाना

1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना

  • सफाई कर्मचारी का बिना सूचना अनुपस्थित रहना
  • सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना
  • ज्वलनशील पदार्थों का अनुचित भंडारण

कड़े दंड वाले मामले

  • नहर पार करना या दीवार तोड़ने पर 1000 रुपये और छह माह जेल, दोहराने पर एक लाख रुपये जुर्माना।
  • अपराधियों को भगाने में सहायता या तलाशी में बाधा डालने पर 50 हजार रुपये, दोहराने पर एक लाख रुपये।
  • सूर्यास्त के बाद लकड़ी बेचने पर 50 हजार रुपये और दोहराने पर एक लाख रुपये।
  • सर्वे चिन्ह नष्ट करने पर 10 हजार रुपये और खेत में पानी रोकने पर 20 हजार रुपये जुर्माना।
  • गन्ना खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर 25 से 50 हजार रुपये और दोबारा गलती पर एक लाख रुपये।

विधानसभा में कानून के रूप में होगा प्रस्तुत

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी यह अध्यादेश अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून के रूप में पारित करने के लिए रखा जाएगा। यह परिवर्तन केंद्र की नीति के अनुरूप है, जिसमें पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को सरल और व्यावहारिक बनाया जा रहा है।

यह पहल आम नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाती है और प्रशासनिक बोझ को कम करती है, साथ ही छोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने को प्रोत्साहित करती है।

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